कुमार इंदर, जबलपुर। जबलपुर हाई कोर्ट में जागरुक पालक संघ द्वारा दायर याचिका की सुनवाई में हाई कोर्ट ने कहा स्कूल फीस नहीं भरने पर भी किसी छात्र कि ऑनलाइन क्लास बंद नहीं की जा सकती है

दरअसल जबलपुर हाईकोर्ट की डबल बेंच की सुनवाई में सोमवार को हाई कोर्ट ने पुरानी निर्देश को यथावत रखा है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी पालक अगर स्कूल फीस नहीं भर पा रहे हैं पा रहे हैं तो उनकी ऑनलाइन क्लासेस बंद नहीं की जाए।

वहीं निजी स्कूलों ने मांग की है कि अब चूंकी स्कूल खुल रहे हैं और कोरोना की स्थिति भी सामान्य हो रही है तो स्कूलों को पूरी फीस लेने का अधिकार दिया जाए। फीस नहीं देने पर स्कूलों द्वारा ट्रांसफर सर्टिफिकेट और अगली क्लास में प्रमोशन नहीं दिया जा रहा, इस मुद्दे पर अगले हफ्ते हाईकोर्ट में सुनवाई होगी।