कुमार इंदर, जबलपुर। स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी पर प्रतिबंध को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। आज दूसरे और अंतिम दिन सिमी के वकील ने अपना पक्ष रखा। सिमी की ओर से कहा गया कि अब इस संगठन पर प्रतिबंध लगाने का कोई औचित्य नहीं है। लंबे समय से सिमी से एक भी एक्टिविटी नहीं हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद ट्रिब्यूनल ने रिपोर्ट तैयार कर ली है। रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी।

सिमी पर प्रतिबंध को लेकर आज फिर HC में सुनवाई: कल सरकार ने पेश किए थे सबूत, आज SIMI की ओर लड़ रहे वकील रखेंगे अपना पक्ष

दोनों पक्षों को सुनने के बाद ट्रिब्यूनल ने तैयार की रिपोर्ट

सीमी की ओर से वकील ने दलील दी गई कि मध्यप्रदेश से सिमी का नेटवर्क और उनके सदस्य पूरे तरह से खत्म हो गए हैं।2007 के बाद से उनकी कोई भी गतिविधि नहीं हुई हैं। प्रदेश से सिमी का नामोनिशान मिट चुका हैं। इसलिए प्रतिबंध हटाया जाए। ट्रिब्यूनल ने दोनों ही पक्षों के दावे-आपत्ति सुनने के बाद रिपोर्ट तैयार कर ली है। रिपोर्ट जल्द ही केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी। मामले में ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी जस्टिस पुरुषेन्द्र कौरव ने सुनवाई की। बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने सिमी संगठन का प्रतिबंध पांच वर्ष के लिए बढ़ाया था।

Lalluram.Com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें.
https://whatsapp.com/channel/0029Va9ikmL6RGJ8hkYEFC2H