चंकी बाजपेयी, इंदौर। मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का चुनाव शून्य करने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सिंघार के वकील ने याचिका को मेंटेनबल बताकर खारिज करने की मांग की। वहीं कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को दो सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने का समय दिया है।

दरअसल, गंधवानी से बीजेपी प्रत्याशी सरदार सिंह मेढा ने उमंग सिंघार का चुनाव शून्य करने के लिए याचिका लगाई है। इस मामले पर शुक्रवार (20 जून) को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सिंघार के वकील ने याचिका को मेंटेनबल नहीं बताते हुए खारिज करने की मांग की थी। इस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता को दो सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने का समय दिया हैं।

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याचिकाकर्ता ने बताया कि जो एफिडेविट उमंग सिंघार की ओर से हाईकोर्ट में प्रस्तुत किया गया है, फर्जी है। उसमें उमंग सिंघार के साइन ओरिजनल नहीं है, जिस दिन यह एफिडेविट लगाया गया है, उस दिन उमंग सिंघार इंदौर में मौजूद ही नहीं थे। उन्होंने हाईकोर्ट को गुमराह करते हुए धोखाधड़ी पूर्वक यह आवेदन प्रस्तुत किया है। सिंगार पर चुनाव के समय जानकारी छुपाने के भी आरोप लगे हैं।

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HC ने जारी किया नोटिस

बीजेपी प्रत्याशी के अधिवक्ता निमिष पाठक का कहना है कि उमंग सिंघार ने निर्वाचन आयोग को जो जानकारी दी थी उसमें कई जानकारियां को छुपाया गया था, जिसमें उनकी पत्नियों की जानकारी के साथ ही उनके आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी नहीं दी गई थी। इसी को लेकर सरदार सिंह ने सिंघार के निर्वाचन को निरस्त करने के लिए इंदौर हाईकोर्ट का रुख किया। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए संबंधित लोगों को नोटिस जारी किए है। इस मामले की सुनवाई अब दो सप्ताह बाद होगी।

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