बिलासपुर। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने 31 मार्च तक किए गए लॉक डाउन की वजह से उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय के साथ निचली अदालतों में भी इस अवधि तक सामान्य कामकाज बंद रहेगा. इस दौरान केवल जरूरी मामलों की ही अदालतों में सुनवाई होगी.
हाईकोर्ट के जरिस्ट्रार जनरल नीलम चंद सांखला की ओर से जारी आदेश में 31 मार्च तक होई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अलावा अन्य संबंधित कोर्ट -कमर्शियल कोर्ट, फैमिली कोर्ट, इण्डस्ट्रीयल कोर्ट, लेबर कोर्ट में सामान्य कामकाज बंद रहेगा. इस अवधि में अति आवश्यक मामलों के निराकरण के लिए अदालतों में केवल निहायत ही जरूरी स्टाफ रोटेशनल आधार पर होगा. बताना लाजिमी है कि 31 मार्च तक अदालतों में कोई भी नियमित सुनवाई नहीं होगा, न ही नए केस की फायलिंग होगी. रिमांड और बेल से जुड़े प्रकरणों का निपराटा अदालतों की छुट्टी के दौरान की जाने वाली कार्रवाई की ही तरह होगा.
रजिस्ट्रार जनरल ने बताया कि इस अवधि में अदालतों के तमाम अधिकारी घर से काम करेंगे और जरूरत पड़ने पर काम के लिए उपलब्ध रहेंगे. वहीं अधिकारी इस अवधि के दौरान मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे और काल करने पर तुरंत उपलब्ध होंगे.