शिवम मिश्रा, रायपुर. आय से अधिक संपत्ति मामले में निलंबित आईपीएस जीपी सिंह की जमानत याचिका की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया N.V रमन्ना और जस्टिस कृष्णा मुरारी की डिवीजन बेंच पर सुनवाई हुई है. जीपी सिंह की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, आशुतोष पांडेय और हिमांशु सिन्हा ने पैरवी की. सुप्रीम कोर्ट ने जीपी सिंह की जमानत याचिका की अर्जी स्वीकार कर राज्य सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है.

एडवोकेट हिमांशु सिन्हा ने बताया कि, जमानत याचिका अर्जी पर आज सुनवाई हुई है. सर्वोच्च्य न्यायालय ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. हालांकि, कितने दिनों में जवाब देना है, ये ऑर्डर आने के बाद साफ हो पाएगा.

बता दें कि, एसीबी ने निलंबित आईपीएस जीपी सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद सिंह के रायपुर स्थित सरकारी आवास के साथ लगभग दीगर प्रदेश को मिलाकर 10 ठिकानों पर छापे की कार्रवाई की थी. छापेमारी में जीपी सिंह के खिलाफ 10 करोड़ से अधिक की बेनामी संपत्ति के दस्तावेज मिले थे. वहीं तलाशी के दौरान मिली डायरी की पड़ताल के बाद उनके ऊपर राजद्रोह का मामला भी दर्ज कर दिया गया था.