खडूर साहिब लोकसभा सीट से संसद सदस्य और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह और उनके साथी दलजीत कलसी पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत फिर से कार्रवाई के मामले में आज पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई.
अदालत ने पंजाब, केंद्र सरकार और डिब्रूगढ़ जेल प्रशासन को जवाब दाखिल करने के लिए कहा था. हाई कोर्ट ने पूछा है कि इन दोनों पर NSA की अवधि किस आधार पर बढ़ाई गई है. सरकार को इन सवालों के जवाब लेकर अगली सुनवाई के लिए 3 अक्टूबर को आने के लिए कहा गया है.
संसद सदस्य अमृतपाल सिंह और फिल्म अभिनेता दलजीत सिंह कलसी इस समय डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं. दोनों ने एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि NSA का यह हालिया लगाना पूरी तरह गलत है.
उन्होंने इस कार्रवाई को असंवैधानिक भी बताया. उन्होंने तर्क दिया था कि वह डेढ़ साल से अधिक समय से अपने रिश्तेदारों और लोगों से दूर थे और उनकी जिंदगी और आजादी को असाधारण तरीके से छीना गया है.

मार्च में सरकार ने बढ़ाई थी NSA की अवधि
इस साल मार्च में पंजाब सरकार ने अमृतपाल पर लगाए गए NSA की अवधि बढ़ा दी थी. सरकार ने यह जानकारी हाई कोर्ट में वारिस पंजाब दे के मुखिया अमृतपाल सिंह और अन्य की याचिका के दौरान दी. NSA के तहत किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सिर्फ एक साल की अवधि के लिए कार्रवाई की जा सकती है. इसीलिए पंजाब सरकार ने एक साल पूरा होने के बाद NSA की अवधि बढ़ा दी है.
खडूर साहिब से जीते थे चुनाव
अमृतपाल सिंह ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में अपनी नजरबंदी को चुनौती दी थी. उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत हिरासत में लिया गया है. उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में पंजाब के श्री खडूर साहिब संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की थी. वह कथित तौर पर खालिस्तान समर्थक संगठन वारिस पंजाब दे के मुखिया हैं और अजनाला पुलिस स्टेशन हमले की घटना के भी आरोपी हैं.
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