कुमार इंदर, जबलपुर। सीएम राइज स्कूल में प्रिंसिपल नियुक्ति घोटाला मामले में आज जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। जस्टिस एसए धर्माधिकारी की कोर्ट में मामला लगा है। हाई स्कूल के प्रिंसिपल का चयन होना था। वहीं राज्य लोक शिक्षा संचालनालय में गड़बड़ झाला कर गलत तरीके से जूनियर्स को प्रिंसिपल बना दिया था। मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, लोक शिक्षण संचनालय को नोटिस भेजा था। वहीं मामले में अब तक सरकार की ओर से कोई जवाब पेश नहीं किया गया है।
दरअसल मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षा के स्तर में सुधार व उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने की मंशा से राज्य में 275 सीएम राइज स्कूल निर्धारित किए हैं। जबलपुर में भी 11 स्कूलों का सीएम राइस के तहत चयन हुआ है। इनमें केजी-वन से बारहवीं तक की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी। इन स्कूलों में योग्य व अनुभवी प्राचार्यों की नियुक्ति का निर्णय लिया गया था। इसके तहत 26 अक्टूबर, 2021 को विज्ञापन निकाला गया। शर्त के अनुसार हाई व हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य ही आवेदन कर सकते थे।
पूरे प्रदेश में 238 आवेदकों ने आनलाइन आवेदन जमा किए। जिनमें से 131 को अलग करके 69 का चयन किया गया। यही नहीं प्राचार्य प्रशिक्षण के लिए इंदौर भेज दिया गया।लेकिन चयन सूची को लेकर विवाद खड़ा हो गया। लिहाजा, पांच जनवरी, 2022 को नए सिरे से विज्ञापन निकाला गया। इसमें शर्त जोड़ी गई कि जिन्होंने पूर्व में आवेदन किया था, वे आवेदन नहीं कर सकते। जबकि उप प्राचार्य के पद पर 60 प्रतिशत अंक हासिल करने वाले प्राचार्य पद के लिए आवेदन के लिए पात्र होंगे।लेकिन यह विज्ञापन भी दूषित होने के आधार पर कठघरे में रखे जाने योग्य है।
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