कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश के बहुचर्चित उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में हाईकोर्ट ने राज्य शासन और लोक शिक्षण संचालनालय को नोटिस जारी किया है। उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों के उल्लंघन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। एक दर्जन से ज्यादा जिलों के अभ्यर्थियों ने याचिका दायर की है।

याचिकाकर्ता की ओर से वकील ने हाई कोर्ट में दलील दी है। उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 की प्रक्रिया बार-बार काउंसलिंग के कारण विवादित हुई है। भर्ती में आरक्षण नियम का उल्लंघन करने की बात कही गई है। मेरीटोरियस छात्रों को जनरल कैटेगरी की जगह रिजर्व कैटेगरी में चयन किया गया है।

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