दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा. दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री ने जमानत का अनुरोध करते हुए दलील दी है कि वह 16 महीनों से जेल में हैं और उनके खिलाफ मुकदमे में पिछले साल अक्टूबर से अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है. जस्टिस केवी. विश्वनाथन और जस्टिस बी आर गवई की पीठ सिसोदिया की याचिकाओं पर सुनवाई करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई 5 अगस्त तक टाल दी है. कोर्ट ने ED को जवाब दाखिल करने के लिए और समय दी है.
जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने संक्षिप्त सुनवाई के बाद मामले को अगले सोमवार तक टाल दिया. उन्होंने ED को जवाब दाखिल करने के लिए गुरुवार तक का समय दिया है. इस बीच CBI ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जवाब दिया जा चुका है. सुप्रीम कोर्ट ने CBI के जवाब को रिकॉर्ड पर लाने को कहा. केजरीवाल की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए. वहीं, अडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने जह कहते हुए आपत्ति जताई कि एक ही फैसले पर यह दूसरी SLP है.
सुप्रीम कोर्ट ने CBI, ED से मांगा था जवाब
सुप्रीम कोर्ट 16 जुलाई को याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया था और उसने CBI ,ED से जवाब मांगा है. मनीष सिसोदिया ने आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टचार तथा धनशोधन के मामलों में उनकी जमानत याचिकाओं पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करते हुए भी एक याचिका दायर की है.
CBI ने शराब नीति मामले में सिसोदिया की कथित भूमिका को लेकर 26 फरवरी 2023 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया था. ED ने CBI की प्राथमिकी के आधार पर धनशोधन के मामले में 9 मार्च 2023 को उन्हें गिरफ्तार किया था.
याचिका में उन्होंने कहा है कि जांच एजेंसियों की ओर से पेश कानून अधिकारी ने 4 जून को बेंच को बताया था कि कथित आबकारी नीति घोटाले के मुख्य मामले और इससे जुड़े धनशोधन मामले में चार्जशीट तथा अभियोजन की शिकायत 3 जुलाई, 2024 को या उससे पहले दायर की जाएगी. कोर्ट ने 4 जून को 2 मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था.
इसने कहा था कि भ्रष्टाचार और धनशोधन से जुड़े मामलों में ED और CBI द्वारा अंतिम अभियोजन शिकायत और चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद सिसोदिया जमानत के लिए अपनी याचिकाएं फिर से दायर कर सकते हैं.
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