उत्तरी दिल्ली से बीजेपी सासंद बांंसुरी स्वराज (bansuri swaraj) के खिलाफ मानहानि केस में 1 फरवरी को सुनवाई होगी. सांसद स्वराज के खिलाफ आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन द्वारा दायर मानहानि केस में दिल्ली (Delhi) की अदालत सुनवाई करेगी. राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue District Court) के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने बुधवार को ये मामला सुनवाई के लिए तय किया. अदालत ने कहा कि जैन ने इस शिकायत से संबंधित दस्तावेज स्वराज को सौंप दिए हैं.
मामले को सुनवाई के लिए तय करते हुए अदालत ने कहा, ‘शिकायतकर्ता की ओर से कुछ दस्तावेज दाखिल किए गए हैं. इनकी कॉपी प्रस्तावित आरोपी को दी जा चुकी है. मामले को 1 फरवरी, 2025 को सुनवाई के लिए रखा जाए.’
बता दें कि सत्येंद्र जैन ने मानहानि की शिकायत में आरोप लगाया कि एक टेलीविजन में इंटरव्यू के दौरान भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कई ऐसी टिप्पणियां की, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल हुई है. मामले में 13 जनवरी को कोर्ट में सांसद बांसुरी स्वराज ने अपने वकील के माध्यम से अपना पक्ष रखा था.
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सत्येंद्र जैन ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि बांसुरी स्वराज ने 5 अक्टूबर, 2023 को एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में उनके खिलाफ मानहानि से जुड़ी टिप्पणी की. यह इंटरव्यू लाखों लोगों ने देखा. शिकायत के अनुसार, स्वराज ने झूठे दावे किए कि जैन के घर से 3 करोड़ रुपये नकद, 1.8 किलोग्राम सोना और 133 सोने के सिक्के बरामद हुए.
सत्येंद्र जैन ने दावा किया है कि यह टिप्पणी बांसुरी स्वराज ने उन्हें बदनाम करने और अनुचित राजनीतिक फायदा हासिल करने के लिए की थी.
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