वाराणसी: गुरुवार को राखी सिंह की तरफ से ज्ञानवापी स्थित सील वजूखाने में एएसआई सर्वे के लिए दाखिल प्रार्थना पत्र पर सुनवाई पूरी हो गई। वहीं, जिला जज की अदालत ने दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद आदेश के लिए 21 अक्टूबर की तिथि तय निर्धारित की है।

बता दें कि बीते 29 अगस्त 2023 को अधिवक्ता सौरभ तिवारी और अनुपम द्विवेदी के माध्यम से मां श्रृंगार गौरी केस की वादिनी राखी सिंह ने ज्ञानवापी के सील वजूखाने के एएसआई सर्वे के लिए 64 पृष्ठ का आवेदन पत्र दायर किया था। मसाजिद कमेटी ने राखी सिंह की तरफ से दायर आवेदन पर कड़ी आपत्ति दर्ज करते हुए वजूखाने के सर्वे का विरोध किया है।

‘वजूखाना हुआ सील’

वहीं, मामले के दूसरे पक्ष मसाजिद कमेटी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई 2022 को वजूखाने को संरक्षित व सील किया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परे जाकर वजूखाने के एएसआई सर्वे हेतु आदेश नहीं दिया जा सकता। इस पर प्रति आपत्ति दाखिल की गई है। कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई 2022 को वजूखाने व शिवलिंग क्षेत्र को सुरक्षित करने का आदेश जिलाधिकारी को दिया था।

यह भी पढ़ें: गंगा स्नान को हरिद्वार आए दंपती के साथ ठगी, सम्मोहित कर सोने का कड़ा और तीन अंगूठी किया पार

गौरतलब है कि एएसआई के वैज्ञानिक सर्वे से ढांचे को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। वजूखाना पूर्णतया सुरक्षित रहेगा और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार यथास्थिति बनी रहेगी। गुरुवार को हुई सुनवाई में दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं ने दलील पेश की। अदालत ने मामले में आदेश के लिए 31 अक्टूबर की तिथि तय की।