मुंबई. सुप्रीम कोर्ट में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत 16 शिवसेना विधायकों की अपात्रता को लेकर ठाकरे गुट की याचिका पर सुनवाई 18 सितंबर को होगी. ठाकरे गुट ने शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह पर केंद्रीय चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने के अलावा सीएम शिंदे समेत 16 विधायकों की अपात्रता के बारे में जल्द फैसला लेने के लिए भी याचिका दायर की है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इन विधायकों की अपात्रता पर विधानसभा अध्यक्ष को निर्णय लेने कहा था. इसके बाद ठाकरे गुट ने आरोप लगाया कि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर 16 विधायकों की अयोग्यता के संबंध में निर्णय लेने में देरी कर रहे हैं. जिसके बाद ठाकरे गुट के विधायक सुनील प्रभु ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की.

ठाकरे गुट का आरोप है कि एक सोची- समझी रणनीति के तहत इस मामले को लटकाया जा रहा है. पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने शिवसेना पार्टी के नाम व चुनाव चिन्ह को लेकर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. उन्होंने चुनाव आयोग के उस फैसले को रद्द करने की मांग की है, जिसमें शिवसेना पार्टी का नाम व चुनाव चिन्ह को शिंदे गुट को देने का फैसला सुनाया गया है.