नई दिल्ली. दिल्ली के कथित आबकारी नीति घोटाले में मनीष सिसोदिया को अभी जमानत के लिए और इंतजार करना होगा. दिल्ली हाई कोर्ट ने CBI और ED को मनीष सिसोदया की याचिका पर जवाब के लिए अतिरिक्त समय दे दिया है. ईडी के आग्रह पर जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने मामले को अगली सुनवाई के लिए 13 मई को सूचीबद्ध किया है.
मनीष सिसोदिया मनी लॉन्ड्रिंग केस में न्यायिक हिरासत में हैं. अदालत में ED के वकील जोहेब हुसैन ने कोर्ट से कहा कि जांच एजेंसी को अपना जवाब दाखिल करने के लिए अभी 1 हफ्ते का समय चाहिए क्योंकि जांच अफसर अभी इस केस में दूसरी शिकायत पर काम कर रहे हैं. ED की तरफ से अदालत में कहा गया कि एजेंसी इसी केस में एक अन्य सह आरोपी के द्वारा सु्प्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका को भी डील कर रहे हैं. लिहाजा उन्हें एक हफ्ते का समय दिया जाए. हालांकि, कोर्ट में मनीष सिसोदिया के वकील ने ईडी द्वारा समय मांगे जाने का विरोध किया. मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा, ‘वो डेढ़ साल से ज्यादा समय से इस केस की जांच कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने कहा कि वो 6 महीने के अंदर ट्रायल खत्म कर देंगे. ट्रायल कोर्ट में पहले भी कई बार जमानत याचिका पर सुनवाई टल चुकी है. इसपर जज ने ईडी के वकील से कहा कि हम आपको सिर्फ 4 दिनों का समय दे रहे हैं. मामले में अगली सुनवाई 13 तारीख को होगी.
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अदालत में सीबीआई की तरफ से मौजूद वकील ने इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का समय मांगा. अदालत ने कहा कि वो ईडी और सीबीआई को सिर्फ इसी हफ्ते तक समय दे सकती है. सोमवार को मामले में सुनवाई होगी. मनीष सिसोदिया ने ट्रायल कोर्ट द्वारा सीबीआई और ईडी के केस में उनकी दूसरी बेल याचिक खारिज किए जाने को उच्च न्यायालय चुनौती दी है.
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