कर्ण मिश्र, ग्वालियर: हाईकोर्ट में हेलमेट अनिवार्य करने को लेकर लगाई गई जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस की बेंच ने सुनवाई करते हुए शासन को जमकर फटकार लगाई। वहीं शासन की ओर से कहा गया कि हेलमेट, सीट बेल्ट और ट्रैफिक नियमों का पालन कराने के लिए सर्कुलर जारी कर दिया है।
इसपर बेंच ने कहा कि सर्कुलर से काम नहीं चलेगा। हर व्यक्ति के सिर पर हेलमेट, सीट बेल्ट और हाई सिक्योरिटी प्लेट चाहिए। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आप 6 महीनों में नियमों का पालन नहीं करा सके। कल यानी 17 जनवरी को ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होना होगा। बता दें कि ग्वालियर की छात्रा ऐश्वर्य शांडिल्य ने हेलमेट अनिवार्य करने को लेकर जनहित याचिका लगाई है।
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