कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में राजस्व और कानून मामलों को लेकर अहम सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव रेवेन्यू और प्रमुख सचिव लॉ को “समाधान आपके द्वारा जैसी योजनाओं को फिर से शुरू करने का सुझाव दिया। कोर्ट ने यह भी कहा है कि पुलिस स्टेशन और कोर्ट की संख्या बढ़ाने की जगह हमारा फोकस लिटिगेशन फ्री सोसायटी, यानी एक ऐसा समाज जहां कोई भी मुकदमा नहीं हो, इस पर होना चाहिए। हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव राजस्व और प्रमुख सचिव विधि विधायी कार्य विभाग को लिखित में जवाब पेश करने के लिए कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी।
दरअसल, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में सरकारी जमीनों पर हो रहे अतिक्रमण, कोर्ट में लंबित केसों में शासन का पक्ष कमजोरी से रखना और सरकारी जमीनों के केस लगातार हारने से जुड़े मामले में अहम सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने आजादी के 100 साल पूरे होने पर यानी की 2047 तक ऐसे समाज की कल्पना की है, जहां कोई भी मुकदमा नहीं हो, यानी कि लिटिगेशन फ्री सोसायटी। यही वजह है कि हाईकोर्ट ने इस समाज का सपना साकार करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन को समाधान आपके द्वारा जैसी योजना फिर से शुरू करने का सुझाव भी दिया है।
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ग्वालियर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में प्रमुख सचिव राजस्व विवेक कुमार और विधि एवं विधायी कार्य विभाग के प्रमुख सचिव एनपी सिंह ने कार्ययोजना के संबंध में कोर्ट को जानकारी दी। सुनवाई के दौरान कोर्ट को साइबर तहसील से लेकर प्रदेश में राजस्व न्यायालय की कार्यप्रणाली में किए गए बदलाव की भी विस्तार से जानकारी दी।
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लिखित में मांगा जवाब
प्रमुख सचिव राजस्व विवेक कुमार ने कोर्ट में यह भी बताया कि 60 प्रतिशत जमीनों में कोई विवाद नहीं है लेकिन 40 फीसद जमीन विवादों के घेरे में है। जिस पर हाईकोर्ट ने कहा कि इन 40% विवादित जमीनों के कारण ही 60 से 70% आपराधिक प्रकरणों की उत्पत्ति होती है, यह विवाद ना हो तो बहुत राहत मिल जाएगी। ऐसे में हाईकोर्ट ने अब दोनों प्रमुख सचिव को लिखित में जवाब पेश करने के लिए कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी।
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