पूर्व सेबी अध्यक्ष माधबी पुरी बुच (Madhabi Puri Butch) समेत अन्य SEBI (Securities and Exchange Board of India) अधिकारियों के खिलाफ ACB (ANTI-CORRUPTION BUREAU) कोर्ट के FIR दर्ज करने के आदेश को बॉम्बे हाईकोर्ट (HIGH COURT OF BOMBAY) में चुनौती दी गई है. इस मामले में 4 मार्च को सुनवाई होगी. तब तक एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) विशेष अदालत के आदेश पर कार्रवाई नहीं करेगा. एक कंपनी की कथित धोखाधड़ीपूर्ण लिस्टिंग से जुड़े मामले को लेकर मुंबई की एक स्पेशल एंटी-करप्शन कोर्ट ने शनिवार को पूर्व सेबी चीफ समेत 6 लोगों पर एफआई करने का आदेश जारी किया था.

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गौरतलब है कि एक अयोग्य कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने के कारण निवशकों को हुए नुकसान को लेकर जर्नलिस्ट सपन श्रीवास्तव की ओर से दायर याचिका पर एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की विशेष अदालत ने पूर्व सेबी प्रमुख समेत 6 अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे. अब इस आदेश को रद्द करने की मांग की गई है.

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एफआईआर रद्द करने की मांग वाली याचिका पर 4 मार्च को जस्टिस एसजी डिगे के समक्ष सुनवाई होगी. तब तक एंटी करप्शन ब्यूरो विशेष अदालत के आदेश पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा.

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बता दें कि सेबी चीफ माधबी पुरी बुच (पूर्व सेबी अध्यक्ष), अश्विनी भाटिया (सेबी के पूर्णकालिक सदस्य), अनंत नारायण जी (सेबी के पूर्णकालिक सदस्य), कमलेश चंद्र वर्श्नेय (सेबी के वरिष्ठ अधिकारी), प्रमोद अग्रवाल (बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष), सुंदररमन राममूर्ति (बीएसई के सीईओ).के खिलाफ मुंबई की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) अदालत ने FIR दर्ज करने का आदेश जारी किया है. साथ कोर्ट ने इस मामले में ACB को 30 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है.

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