वीरेंद्र गहवई, बिलासपुर. प्रदेश के जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों के होने के महत्वपूर्ण मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान जेलों में वरिष्ठ सहायता कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति पर बहस हुई। चीफ जस्टिस के डीबी ने सरकार से उचित कदम उठाने की बात कही और नोटिस जारी कर 8 दिसंबर तक शपथ पत्र के साथ जवाब मांगा है।
सुनवाई के दौरान शासन की ओर से बताया गया कि प्रदेश में 5 सेंट्रल जेलों में से दो जेलों में सहायता कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति हो गई है, शेष जेलों में अभी नियुक्ति बची हुई है। जनहित याचिका के इस मामले में याचिकाकर्ता शिवराज सिंह की तरफ से बताया गया कि नियमानुसार सभी जेलों में इस तरह की नियुक्ति हो जानी चाहिए।

इस मामले में चीफ जस्टिस के डीबी ने शासन से उचित कदम उठाने की बात कही और नोटिस जारी कर आगामी 8 दिसंबर तक शपथ पत्र के साथ जवाब मांगा है। बता दें कि प्रदेश में 15 हजार की कैपेसिटी वाले जेलों में फिलहाल 20 हजार से अधिक कैदियों को रखा गया है।
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