कर्ण मिश्रा,ग्वालियर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) की ग्वालियर खंडपीठ (Gwalior Bench) में केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (Union Aviation Minister Jyotiraditya Scindia) के खिलाफ दायर चुनावी याचिका पर सुनवाई की गई। याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं की ओर से हाईकोर्ट में आवेदन लगाया है। जिसमे कहा गया है कि हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने जो पूर्व में 17 मार्च को आदेश दिया था, उसे उऩ्होनें सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। इसलिए तब तक सुनवाई को रोक दिया जाएं। जिस पर कोर्ट ने 28 अप्रैल तक का समय याचिकाकर्ता के वकील को दे दिया है। 

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याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया है कि ये इलेक्शन पिटीसन है। इसमें अलग-अलग इश्यू है, जिसका ट्रायल होना चाहिए। जबकि कोर्ट ने ट्रायल नही की है, सिर्फ इलेक्शन पिटीसन माना है। इसलिए उन्होनें हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। 

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आपको बता दें कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने सिंधिया के खिलाफ एक चुनावी याचिका दायर की है। जिसमें उन्होंने कहा है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यसभा में अपने खिलाफ दर्ज मामले को नामांकन भरते समय छुपाया है। इसलिए उनका चुनाव शून्य घोषित किया जाए।

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