राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने नेशनल हेराल्ड की जमीन में हुई गड़बड़ी को लेकर जो चालान पेश किया है, उसकी आंच मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल तक आएगी। क्योंकि भोपाल में मौजूद नेशनल हेराल्ड की एक एकड़ जमीन पर मॉल और कॉम्प्लेक्स तने हुए हैं। अखबार संचालन के लिए मिली जमीन न सिर्फ लीज का उल्लंघन करते हुए बेची गई बल्कि उस पर कई व्यवसायिक प्रतिष्ठान भी संचालित हो रहे हैं।

नेशनल हेराल्ड अखबार के प्रकाशन के लिए कांग्रेस सरकार ने भोपाल के महाराणा प्रताप नगर में 1981 में एक एकड़ भूमि 30 साल की लीज पर दी थी। भूमि समाचार पत्र के प्रकाशन के लिए दी गई थी। नियमानुसार इसका वाणिज्यिक उपयोग नहीं किया जा सकता है, लेकिन नियमों का उल्लंघन कर भूमि बेच दी गई और उसका व्यावसायिक उपयोग होने लगा। लीज की शर्तों का उल्लंघन होने पर भोपाल विकास प्राधिकरण ने लीज का नवीनीकरण न करते हुए इसे निरस्त करने की कार्रवाई की थी। फिलहाल यह मामला न्यायालय में लंबित है।

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साल 2011 में लीज नवीनीकरण के लिए एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड ने भोपाल विकास प्राधिकरण को आवेदन किया था। जांच में सामने आया कि भूमि आवंटन की शर्तों का उल्लंघन हुआ है। वर्ष 2007 से 2009 के बीच भूमि बेच दी गई थी। नियमों का उल्लंघन होने पर प्राधिकरण ने लीज निरस्त करने की कार्रवाई शुरू की थी। इसके विरोध में नेशनल हेराल्ड का प्रबंधन न्यायालय पहुंच गया। साथ ही जमीन पर बने मॉल और कॉम्प्लेक्स में बनी दुकानों के संचालकों ने भी याचिका दायर की थी, कोर्ट में यह मामला लंबित है।

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