दिवाली के दिन भारी मात्रा में पटाखे जलाए जाते हैं, लेकिन इससे पर्यावरण और लोगों की सेहत को भारी नुकसान होता है. पटाखों की वजह से वायु प्रदूषण दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है. इन समस्याओं को देखते हुए देश के कई राज्यों में पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. नियम के उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई के जाएगी. यहां तक कि जेल भी भेजा जा सकता है.
कई राज्य सरकारों ने पटाखों को फोड़ने के लिए पहले ही मानदंड निर्धारित कर दिए हैं. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी पटाखों पर बैन है. दरअसल दिवाली के मौके पर पटाखों की बेतहाशा बिक्री होती और फिर आतिशबाजी के कारण त्योहार के तुरंत बाद वायु प्रदूषण का स्तर भी बढ़ जाता है. सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद सरकारें भी सख्त कदम उठा रही हैं.
देश की राजधानी दिल्ली में बैन
राजधानी दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 1 जनवरी, 2023 तक राष्ट्रीय राजधानी में सभी प्रकार के पटाखों के भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का आदेश पारित किया है. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार के सख्त आदेश के खिलाफ एक याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया था. जिसके बाद दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को कहा कि दिल्ली में दिवाली पर पटाखे चलाने पर छह महीने तक की जेल और 200 रुपए जुर्माना हो सकता है. राय ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि राजधानी में पटाखों के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर विस्फोटक अधिनियम की धारा 9बी के तहत 5,000 रुपए तक का जुर्माना और तीन वर्ष की जेल होगी.
पंजाब सरकार ने भी बनाया नियम
वहीं पंजाब सरकार ने बुधवार को स्पष्ट किया कि 24 अक्टूबर को दिवाली पर पटाखे फोड़ने के लिए दो घंटे का समय दिया जाएगा. पंजाब में दिवाली पर रात 8 बजे से रात 10 बजे तक खुला पटाखे फोड़ सकते हैं. राज्य के पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने कहा कि राज्य में पटाखों के निर्माण, स्टॉक, वितरण, बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध है और केवल लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों के माध्यम से ही ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति होगी. मंत्री ने आगे कहा कि दिवाली के अलावा, गुरु नानक देव के ‘प्रकाश पर्व’ 8 नवंबर को सुबह 4 बजे से सुबह 5 बजे तक एक घंटे और रात 9 से रात 10 बजे तक एक घंटे के लिए पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी. इसके अलावा, उन्हें क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर रात 11.55 से 12.30 तक 35-35 मिनट के लिए भी अनुमति दी जाएगी. नियमों का पालन न करने वालों पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी.
हरियाणा में ग्रीन पटाखों को छोड़कर सभी पर रोक
हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सोमवार को ग्रीन पटाखों को छोड़कर सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री और इस्तेमाल पर तत्काल रोक लगा दी. एक आदेश के अनुसार, सर्दियों के महीनों के दौरान होने वाले विभिन्न ईवेंट ने हरियाणा में वायु प्रदूषण के स्तर को बढ़ा दिया है. नियमों का पालन न करने वालों पर कानून के मुताबिक एक्शन लिया जाएगा.
पश्चिम बंगाल सरकार भी प्रदूषण को लेकर चिंतित
पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार 24 अक्टूबर को काली पूजा के दौरान केवल ग्रीन आतिशबाजी की अनुमति दी है. ममता सरकार के मंत्री मानस भूनिया ने गुरुवार को कहा कि वे इस मुद्दे पर दो केंद्रीय निकायों की सिफारिशों का पालन करेंगे. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि त्योहार के दौरान राज्य में क्यूआर कोड वाले हरे पटाखों के अलावा कोई भी पटाखों का आयात और बिक्री नहीं की जाएगी. नियमों का पालन न करने वालों पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी.
तमिलनाडु में भी पटाखों पर सख्ती
बता दें कि पिछले चार सालों से तमिलनाडु में पटाखों पर सख्ती है. तमिलनाडु सरकार ने एक घंटे के लिए पटाखे फोड़ने की अनुमति दी है. हालांकि दिन में दो बार ऐसा कर पाएंगे. राज्य में पटाखा फोड़ने की इजाजत सुबह 6-7 बजे और शाम 7-8 बजे के बीच होती है. राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लोगों को अस्पतालों, स्कूलों, अदालतों आदि जैसे मूक क्षेत्रों में पटाखे फोड़ने से बचने के लिए एक सलाह जारी की है. नियमों का पालन न करने वालों पर कानून के मुताबिक एक्शन लिया जाएगा.
उत्तर प्रदेश में भी नियम सख्त
उत्तर प्रदेश में पटाखों पर भले ही पूर्ण प्रतिबंध न हो, लेकिन नियम सख्त जरूर हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली के लिए पटाखों की दुकानें आबादी से दूर लगाने की हिदायत दी है. उन्होंने कहा कि पर्यावरण और स्वास्थ्य की दृष्टि से अतिसंवेदनशील पटाखों की खरीद-फरोख्त को हतोत्साहित किया जाए. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वे दीपावली के लिए पटाखों की दुकानों और गोदामों का आबादी से दूर होना सुनिश्चित कराएं.
महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री ने की पटाखे मुक्त दिवाली मनाने की अपील
महाराष्ट्र में भी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लोगों से प्रदूषण मुक्त दिवाली मनाने की अपील की है. मुख्यमंत्री ने छात्रों को प्रदूषण मुक्त दीपावली मनाने की शपथ दिलाई है. उन्होंने अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ विद्यार्थियों को प्रदूषण मुक्त दिवाली मनाने की शपथ दिलाते हुए मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि जलवायु परिवर्तन का असर दुनियाभर में दिख रहा है, इसलिए बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए हम सभी को पूरी कोशिश करनी चाहिए. दिवाली के मौके पर पुलिस की इजाजत के बगैर मुंबई में पठाखे की बिक्री पर बैन होगा.
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राजस्थान में दो घंटे जला सकेंगे ग्रीन पटाखे
राजस्थान की राज्य सरकार ने प्रदेश में पटाखे जलाने को लेकर अपना फैसला सुनाया है. उन्होंने कहा है कि एनसीआर एरिया से अलग अन्य जिलों में दीपावली पर दो घंटे (रात 8 से 10 बजे तक) के लिए ग्रीन पटाखों को जलाया जा सकता है. गृह विभाग की तरफ से जारी आदेशों में क्रिसमस और नववर्ष पर रात 11.55 से रात 12.30 बजे, गुरु पर्व पर रात 8 से रात 10 बजे तक तथा छठ पर्व पर सुबह 6 से सुबह 8 बजे तक ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति दी गई है. बता दें कि कुछ दिन पहले प्रदूषण और कोरोना मरीजों को होने वाली दिक्कतों की वजह से सरकार ने राज्य में 1 अक्तूबर 2021 से 31 जनवरी 2022 तक इनके विक्रय व उपयोग पर रोक लगा दी थी.
पटाखे से भारी नुकसान
बता दें कि पटाखे हमारे पर्यावरण और सेहत को बहुत नुकसान पहुंचता है. पटाखों के साथ दिवाली मनाने का खर्च बहुत भारी होता है और इससे हमारे स्वास्थ्य पर काफी असर पड़ता है. पटाखों से हवा में धूल और प्रदूषक तत्वों की मात्रा बढ़ती है. पटाखों को बनाने के लिए सल्फर, जिंक, कॉपर और सोडियम जैसे रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है और जलने के बाद ये रसायन नीचे बैठते हैं और हमारे वातावरण में घुलकर हमारी सेहत के लिए जोखिम बढ़ाते हैं.
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