वीरेंद्र गहवई, बिलासपुर। भिलाई में नाले में अतिक्रमण कर स्कूल की बाउंड्रीवाल, पार्किग बनाए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका मामले में सुनवाई हुई है. हाईकोर्ट ने शासन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.
गौरतलब है कि भिलाई नगर निगम सीमा में संचालित इंदु आईटी स्कूल के संचालक ने सरकारी जमीन पर निर्मित नाले में अतिक्रमण कर स्कूल की बाउंड्रीवाल का निर्माण कर पार्किग बना दी है. नाली पर कब्जा होने के बाद गंदा पानी शहर के शांति नगर कालोनी के घरों में घुस रहा है.
मामले में कलेक्टर से शिकायत के बाद तहसीलदार से जांच कराई गई. जांच में अतिक्रमण की पुष्टि हुई, लेकिन जांच रिपोर्ट आने के बाद भी बेजा कब्जा नहीं हटाया गया.
इसे भी पढ़ें : गजब! फाइव वर्किंग डे के फैसले पर कर्मचारियों ने उठाया सवाल, कहा- हमने नहीं की थी सरकार से मांग…
इस पर स्थानीय विजय सिंह चौहान ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की. चीफ जस्टिस व जस्टिस एनके चंद्रवंशी की डिवीजन बेंच में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले को जनहित याचिका के रूप में स्वीकार कर राज्य शासन समेत अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.
Read more : South Korea Issues Fresh Apology After Being Summoned by MEA
- छतीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक
- मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक