वीरेंद्र गहवई, बिलासपुर। भिलाई में नाले में अतिक्रमण कर स्कूल की बाउंड्रीवाल, पार्किग बनाए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका मामले में सुनवाई हुई है. हाईकोर्ट ने शासन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

गौरतलब है कि भिलाई नगर निगम सीमा में संचालित इंदु आईटी स्कूल के संचालक ने सरकारी जमीन पर निर्मित नाले में अतिक्रमण कर स्कूल की बाउंड्रीवाल का निर्माण कर पार्किग बना दी है. नाली पर कब्जा होने के बाद गंदा पानी शहर के शांति नगर कालोनी के घरों में घुस रहा है.

मामले में कलेक्टर से शिकायत के बाद तहसीलदार से जांच कराई गई. जांच में अतिक्रमण की पुष्टि हुई, लेकिन जांच रिपोर्ट आने के बाद भी बेजा कब्जा नहीं हटाया गया.

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इस पर स्थानीय विजय सिंह चौहान ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की. चीफ जस्टिस व जस्टिस एनके चंद्रवंशी की डिवीजन बेंच में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले को जनहित याचिका के रूप में स्वीकार कर राज्य शासन समेत अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

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