वीरेंद्र गहवई, बिलासपुर. स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को एक महीना टाइम देने के बाद भी 11 साल पुराने मामले में जवाब न देने से नाराज हाईकोर्ट ने सचिव पर 20 हजार रुपए जुर्माना लगाया है. सचिव को अगली सुनवाई के दौरान 23 मार्च को सुबह 10:30 बजे कोर्ट में उपस्थित रहने कहा गया है. मामला 2012 में शिक्षा विभाग द्वारा कोर्ट की ओर से निर्धारित किए गए समय पर एडिशनल जानकारी पेश न किए जाने से जुड़ा है.

बता दें कि याचिकाकर्ता ने 2012 में याचिका दायर कर हेड मास्टर के पद पर नियुक्ति की मांग समस्त लाभ के साथ की है. याचिका पर लगातार सुनवाई जारी है. इस मामले में शासन को 20 मार्च तक एडिशनल रिप्लाई फाइल करने को कहा गया था, लेकिन विभाग ने निर्धारित तिथि तक कोई अतिरिक्त जवाब पेश नहीं किया.

सचिव की ओर से डीईओ कोर्ट में पेश हुए, जिस पर नाराज जज ने सचिव को जुर्माने के तौर पर हाईकोर्ट लाइब्रेरी फंड में 20 हजार जमा करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही अगली सुनवाई में कोर्ट में उपस्थित होने कहा है.