शैलेन्द्र पाठक, बिलासपुर। हाईकोर्ट ने बिलासपुर में कोरोना टेस्टिंग सेंटर खोलने के लिएतीन दिन के भीतर आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश पालन नहीं करने पर नाराजगी जाहिर की है.
मामले में लगी जनहित याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी की युगल पीठ (डबल बेंच) ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से की. कोर्ट ने कहा कि बिलासपुर में वायरोलॉजी प्रयोगशाला शुरू करने के संबंध में राज्य शासन व भारत संघ के मतों में भिन्नता प्रतीत हो रही है क्योंकि उनके द्वारा परस्पर विरोधी आधार लिये जा रहे हैं.
कोर्ट ने रायपुर एम्स के डायरेक्टर और प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की सचिव को शाम पांच बजे से पूर्व एक बैठक आयोजित कर उक्त सुविधा को बिलासपुर में शुरु करने के रास्ते में आ रहे मतभेदों को दूर करने का निर्देश दिया है. मीटिंग में लिए गए फैसले की रिपोर्ट कल होने वाली सुनवाई में कोर्ट के सामने रखा जाएगा.
आपको बता दें इससे पहले कोर्ट ने प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर बिलासपुर में टेस्टिंग सेंटर खोलने के लिए तीन दिन के भीतर आवश्यक कार्यवाही करने के राज्य सरकार और केन्द्र सरकार को निर्देश दिये थे.