प्रयागराज. अयोध्या बम ब्लास्ट और आतंकी हमले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. हाईकोर्ट से 4 अपराधियों की सशर्त जमानत मंजूर की है. षड्यंत्र में अपराधियों की सशर्त जमानत मंजूर की है. शकील अहमद, मो.नसीम, आसिफ इकबाल और इरफान की जमानत कोर्ट ने सशर्त मंजूर कर ली है. सजा के खिलाफ अपील पर 4 दिसंबर को सुनवाई होगी.
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याची 18 साल से उम्र कैद की सजा भुगत रहे हैं. 2005 में श्रीराम जन्मभूमि परिसर पर हमला हुआ था. 5 आतंकी हमलावरों को मौके पर ढेर किया गया था. बम ब्लास्ट में 1 सिविलियन की भी मौत हो गई थी. हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि याची पासपोर्ट समर्पण कर और देंगे देश नहीं छोड़ेंगे. जुर्माना छह हफ्ते के भीतर जमा करेंगे.
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यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति एस ए एच रिजवी की खंडपीठ ने शकील अहमद, मोहम्मद नसीम,आसिफ इकबाल उर्फ फारूक व डॉ इरफान की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए दिया है. कोर्ट ने जमानत मंजूर करते हुए कहा की अपील की सुनवाई शीघ्र होने की उम्मीद नहीं है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुए एक साल बीत गए हैं. सभी याचियों को अपने थाने में हर हफ्ते रिपोर्ट करना होगा.
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