कुमार इन्दर, जबलपुर। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट  ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए क्या इंतजाम हैं. निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज की अधिकतम दर क्यों नहीं निर्धारित की गई?

बता दें कि मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक एवं जस्टिस अतुल श्रीधरन की युगलपीठ ने एडवोकेट नमन नागरथ के इस सवाल पर भी राज्य सरकार से जवाब मांगा की राज्य के सरकारी अस्पतालों में बेकार पड़े वेन्टीलेटर्स को उपयोग में क्यों नहीं लाया जा रहा है? वहीं कोर्ट ने इस संबंध में सरकार से 19 मई तक जवाब मांगा है.

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गौरतलब है कि कोरोना के इलाज में हो रही अनियमितताओं, रेमडेसिविर की कालाबाजारी और ऑक्सीजन की कमी सहित निजी अस्पतालों की मनमानी के मसले पर हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लेकर यह जनहित याचिका दर्ज की है. इसकी सुनवाई में कोर्ट की सहायता के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया गया है.

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