बिलासपुर. छत्तीसगढ़ उच्चन्यायलय के न्यायमूर्ति पी.सेम.कोशी की एकल पीठ में याचिका कर्ता प्रवीण सिंह ने अधिवक्ता चंद्रदीप प्रसाद के माध्यम से रीट याचिका प्रस्तुत की थी. जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति ने शासन द्वारा जारी अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति हेतु विज्ञापन पर रोक लगाई दी है. साथ ही शासन को जवाब प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया है.
बता दें कि, याचिकाकर्ता की ओर से बहस करते हुए अधिवक्ता चंद्रदीप प्रसाद ने कोर्ट के समक्ष बताया कि याचिकाकर्ता पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए अतिथि व्याख्याता के पद पर नियुक्त हुए थे. उन्हें हटाकर नवीन नियुक्ति की प्रक्रिया विधि विपरीत है. जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया और सम्पूर्ण विज्ञापन प्रक्रिया पर रोक लगा दी है.
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