नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने जिमनास्टिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (जीएफआई) की कार्यकारी समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों के 29 सितंबर को होने वाले चुनाव पर रोक लगा दी है.
न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने कहा कि जब तक खेल संहिता और संबंधित न्यायिक निर्देशों का पालन नहीं किया जाता, खेल निकाय को नया चुनाव कराने की मंजूरी नहीं दी जा सकती. मामले में 12 अक्तूबर को सुनवाई होगी.
पीठ का आदेश पद्मजा गरिकीपति की याचिका पर आया, जिन्होंने तर्क दिया कि 29 सितंबर को प्रस्तावित मतदान खेल संहिता के सख्त अनुपालन के संबंध में विभिन्न अवसरों पर हाईकोर्ट द्वारा पारित बाध्यकारी निर्देशों का उल्लंघन होगा. पीठ को सूचित किया गया कि याचिकाकर्ता एक नेत्र रोग विशेषज्ञ है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए अपनी जिमनास्ट बेटी की कोच-सह-प्रबंधक रही है.