कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने मेडिकल ऑफिसर पद की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। सोमवार को 576 पदों के लिए साक्षात्कार के जरिए भर्ती की जानी थी। कोर्ट ने मामले में मध्य प्रदेश शासन और पीएससी को नोटिस जारी कर 30 सितंबर तक जवाब मांगा है।

पीएससी ने 576 पदों पर मेडिकल ऑफिसर की भर्ती निकाली थी। जिसकी लिखित परीक्षा न हो कर सीधे इंटरव्यू के जरिए भर्ती की जा रही थी। रौनक शर्मा सहित 5 डॉक्टरों ने भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। याचिका में सेकंड ग्रेड के राजपत्रित अधिकारी के पद को सीधे साक्षात्कार के जरिए भरे जाने को उन्होंने चुनौती दी थी।

जिस पर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने पूरी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है और सरकार के साथ ही पीएससी को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है।

इसे भी पढ़ें ः प्रदेश में डेंगू के डंक से कोहराम, जयवर्धन सिंह भी आए चपेट में, डॉक्टरों ने कहा…