वीरेंद्र गहवई, बिलासपुर। प्रमोशन के साथ ओबीसी आरक्षण को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं पर सोमवार को होने वाली सुनवाई को 16 नवंबर तक के लिए टाल दिया गया है. प्रकरण में 18 अक्टूबर को शासन द्वारा नियुक्त स्पेशल काउंसिल ने पिंगवा कमेटी द्वारा तैयार सर्वे डाटा को हाईकोर्ट में मेंशन कर सुनवाई के लिए निवेदन किया था.

बता दें कि प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए राज्य सरकार ने 2019 में नोटिफिकेशन जारी किया था. इसके खिलाफ याचिकाकर्ता एस. संतोष कुमार ने अधिवक्ता योगेश्वर शर्मा के माध्यम से जनहित याचिका दायर किया है, साथ ही कई अन्य याचिकाएं भी दायर हुई. जिसमें कहा गया है कि प्रमोशन के नोटिफिकेशन में सुप्रीमकोर्ट के गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया है, साथ ही याचिका में बताया गया कि क्रीमीलेयर के सिद्धांत का भी पालन नहीं हुआ है. इसलिए यह रद्द किए जाने योग्य है.

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मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद ही हाईकोर्ट चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच ने प्रमोशन पर आरक्षण दिए जाने पर रोक लगा दी थी. प्रकरण की पूर्व में हुई सुनवाई में शासन ने एक कमेटी गठित कर डाटा कलेक्ट कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने समय मांगा था, जिसकी रिपोर्ट 18 अक्टूबर को पेश की गई थी.

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