बिलासपुर- हाईकोर्ट ने पत्थलगांव नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीतने वाली उर्वशी सिंह ठाकुर को बड़ी राहत दी है. उर्वशी ने कांग्रेस प्रत्याशी के रुप में नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीता था, लेकिन समय सीमा में चुनाव खर्च का ब्यौरा प्रस्तुत नहीं करने के कारण 1 जून 2017 को  राज्य निर्वाचन आयोग ने उनका निर्वाचन रद्द कर चार साल के लिये अयोग्य करार दिया था. उर्वशी ने तय समय सीमा के एक दिन बाद चुनाव खर्च प्रस्तुत किया था, जिसे जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्वीकार भी कर लिया था, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ने इसे नियम विरुद्ध बताते हुए कड़ी कार्रवाई कर दी थी.

राज्य निर्वाचन आयोग के इस कार्रवाई के खिलाफ उर्वशी ने हाईकोर्ट की शरण ली थी. मामले की अंतिम सुनवाई के बाद जस्टिस संजय के अग्रवाल की एकलपीठ ने राज्य निर्वाचन आयोग के निर्णय को गलत ठहराते हुए उर्वशी सिंह को राहत दी. हाईकोर्ट के इस फैसले केे बाद उर्वशी सिंह एक बार फिर पत्थलगांव नगर पंचायत के अध्यक्ष पद की कुर्सी संभालेंगी.