कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण नहीं मिलेगा। हाईकोर्ट ने आरक्षण 14 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ाने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने मंगलवार को हुई सुनवाई में साफ-साफ कहा कि किसी भी सूरत में आरक्षण नहीं बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार को नौकरियों में 14% आरक्षण के हिसाब से ही भर्ती करने का आदेश दिया है।

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कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग की रुकी हुई भर्तियों पर सरकार को 14 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के हिसाब से ही भर्ती करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने कोर्ट के सामने 27 प्रतिशत आरक्षण की मांग रखी थी। इसके साथ ही सरकार ने कोर्ट से मामले में जल्द से जल्द फैसला देने का आग्रह किया है। मामले में अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी। कोर्ट ने सभी पक्षों को इस पर लिखित में जवाब पेश करने का आदेश दिया है।

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आपको बता दें कमलनाथ सरकार ने ओबीसी आरक्षण को 14 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी कर दिया था। आरक्षण बढ़ाए जाने का आधार सरकार ने ओबीसी की जनसंख्या को बताया था। आरक्षण के विरोध में कई लोगों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जिसके बाद कोर्ट ने बढ़ाए गए आरक्षण पर रोक लगा दी थी और सरकार से मामले में जवाब मांगा था।

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