शैलेष पाठक, बिलासपुर। झीरम घाटी हत्याकांड की जांच कर रहे आयोग के फैसले के खिलाफ छत्तीसगढ़ शासन की याचिका को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने भी खारिज कर दिया है. इस फैसले के बाद सरकार अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है.

शासन ने जस्टिस प्रशांत मिश्रा की अध्यक्षता वाले झीरम न्यायिक जांच आयोग के खिलाफ याचिका लगाई थी, शासन ने जांच आयोग द्वारा आवेदन को खारिज करने के बाद पहले सिंगल बेंच और सिंगल बेंच से खारिज होने के डीविजन बेंच में याचिका लगाई थी, लेकिन डिवीजन बेंच ने भी सरकार का आवेदन ये कहते हुए खारिज कर दिया कि आयोग अपना फैसला लेने के लिए सक्षम है, उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता.

आयोग ने राज्य शासन के पांच लोगों की गवाही, एक टेक्निकल एक्सपर्ट की गवाही सहित तीन आवेदनों को निरस्त कर दिया था. इसके साथ ही शासन ने झीरम मामले की सुनवाई दोबारा शुरू करने की भी मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन और जस्टिस पीपी साहू की डिवीजन बेंच ने इस मामले में बीते सोमवार को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा लिया था.

याचिका खारिज होने के बाद महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने कहा कि तकनीकी आधार पर याचिका अस्वीकार हुई है. राज्य सरकार हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी.