बठिंडा. जिले में बढ़ता अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए हाई कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए हैं, जिसके अनुसार हर अवैध कब्जा को मुक्त करने के लिए पुलिस विभाग को निर्देश दिए हैं और कहा है कि जल्दी से जल्दी इन्हें कब्जा मुक्त किया जाए। इन स्थानों को कब्जा मुक्त करने के लिए किसी भी तरह की लापरवाही ना बरती जाए।
हाईकोर्ट ने कहा है की इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस बल का उपयोग भी किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर इन अवैध कब्जों को हटाने के दौरान पुलिसकर्मियों की कमी हो तो पुलिस अधिकारियों और नेताओं की सुरक्षा में लगे कर्मचारियों को अस्थायी तौर पर इस काम में लगाया जाए।
आपको बता दे की हाई कोर्ट ने चेतावनी दी है और कहा है की अगर इस मामले में समय पर कार्यवाही नही हुई तो यह उचित नही है। हाईकोर्ट ने डीसी और एसएसपी को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने आदेश का पालन नहीं किया तो अगली सुनवाई में उनके खिलाफ मानहानि की कार्रवाई की जाएगी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी।आपको बता दें कि बठिंडा के फेज 1 से 5 तक अवैध कब्जे हैं।
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