शैलेन्द्र पाठक, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में आज सर्वेश्वर एनीकट टेंडर को लेकर दायर याचिका में सुनवाई हुई,जिसमें हाईकोर्ट ने जलसंसाधन विभाग की कार्रवाई को विधिसम्मत माना…जस्टिस टीबी राधाकृष्णन और जस्टिस पी सैम कोशी की युगलपीठ ने आज इस मामले में सुनवाई की..
सुनवाई के दौरान जलसंसाधन विभाग की ओर से दस्तावेज प्रस्तुत किये गये कि टेंडर में न्यूनतम बोली देने वाले के नाम पर टेंडर जारी किये गये हैं,जबकि टेंडर में शामिल एक ठेकेदार ने पूरी प्रक्रिया में अनियमितता को लेकर शिकायत की थी..
सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की युगलपीठ ने टेंडर प्रक्रिया को सही ठहराया है..आपको बता दें कि सर्वेश्वर एनीकट निर्माण के लिये जारी किये गये टेंडर में अनियमितता का आरोप लगाते हुए ईओडब्ल्यू में शिकायत दर्ज कराई गई थी,जिस पर ईओडब्ल्यू ने जलसंसाधन विभाग के चार अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था..हाईकोर्ट में हुई इस सुनवाई के बाद जलसंसाधन विभाग के अधिकारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है..
जल संसाधन विभाग के सचिव जी एस मिश्रा ने लल्लूराम डॉट कॉम से बातचीत में बताया कि आज हाईकोर्ट में विभाग की ओर से अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें हाई कोर्ट ने विभाग की कार्यवाही को पूरी तरह सही माना .. उन्होंने कहा कि अभी फैसले की कॉपी आना शेष है इसलिए कॉपी मिलने के बाद ही वह इस बारे में विस्तृत जानकारी दे पाएंगे..