हेमंत शर्मा, इंदौर। पिता के तेरवे के लिए इंदौर हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच ने 7 माह से बंद धोखाधड़ी के आरोपी (कैदी) को 10 दिन की जमानत दे दी है। इंदौर जिला कोर्ट में जमानत याचिका निरस्त होने के बाद आरोपी बेटे ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी।

जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि पुत्र का उत्तराधिकार होता है, पिता के मोक्ष कार्यों को पूर्ण करना। इसके बाद हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच ने गौरव अधिकार की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए 10 दिन की जमानत दे दी। आरोपी के पिता की 7 अक्टूबर को हार्टअटैक से निधन हो गया था।