नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में फरवरी 2020 में हुए दंगों के दौरान एक वृद्ध महिला की हत्या के मामले में गिरफ्तार दो लोगों को जमानत दे दी. न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने अरुण कुमार और रवि कुमार को जमानत दे दी, जबकि उनके सह-आरोपी विशाल सिंह को जमानत देने से इनकार कर दिया गया. 302-हत्या के लिए सजा, 307-हत्या का प्रयास, 396-हत्या के साथ डकैती, 148-दंगा, घातक हथियार से लैस, 149-गैरकानूनी सभा, 436- आग या विस्फोटक पदार्थ के इरादे से शरारत मकान नष्ट करना तथा धारा 147- दंगा करने पर दण्ड के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.

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पुलिस के अनुसार, उत्तर-पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा इलाके के गमरी रोड पर अपने परिवार के साथ रहने वाली 85 वर्षीय अकबरी बेगम की 25 फरवरी 2020 को भीड़ द्वारा हमला किए जाने और उनके घर में आग लगाने के कारण दम घुटने से मौत हो गई थी. पुलिस के अनुसार, सईद सलमानी, उनके बेटे द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी. उन्होंने कहा “जब परिवार के अन्य सदस्य छत पर चढ़ गए, तो बुजुर्ग महिला नहीं जा सकी और दम घुटने से उनकी मौत हो गई.”

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दूसरी मंजिल से बरामद किया गया था बुजुर्ग महिला का शव

दमकल कर्मियों द्वारा आग पर काबू पाने के बाद उनका शव घर की दूसरी मंजिल से बरामद किया गया. पुलिस ने कहा, “शव एक तह बिस्तर पर पड़ा मिला था.”