शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश की विधायक निर्मला सप्रे की सदस्या से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। हाईकोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की याचिका स्वीकार कर ली है। दरअसल, उमंग सिंघार ने निर्मला सप्रे की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की है। इस मामले में 9 दिसंबर को इंदौर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी।
सागर जिले की बीना विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे ने लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी पार्टी मुख्यमंत्री और भाजपा विधायकों की मौजूदगी में ज्वाइन की थी। इसके बाद से कांग्रेस इस्तीफे की मांग कर रही है, लेकिन उनकी तरफ से अब तक इस्तीफा नहीं दिया गया है।
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कांग्रेस ने पिछले विधानसभा सत्र के दौरान निर्मला सप्रे और रामनिवास रावत के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष से सदस्यता रद्द करने के लिए शिकायत की थी। रामनिवास रावत ने तो इस्तीफा दे दिया था, लेकिन निर्मला सप्रे ने इस्तीफा नहीं दिया था। विधानसभा अध्यक्ष को की गई शिकायत में 3 महीने बीत जाने के बाद भी कोई फैसला नहीं हुआ था।
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अब नियमों के अनुसार 3 महीने में फैसला नहीं होने के बाद कांग्रेस के पास कोर्ट का रास्ता साफ हो गया था। जिसके बाद कांग्रेस ने कोर्ट का रुख किया है, जिसको लेकर 9 दिसंबर को सुनवाई होगी। निर्मला सप्रे बीजेपी दफ्तर पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होने भी कई बार पहुंच चुकी है, जब उनसे सदस्यता को लेकर सवाल पूछा जाता है तो वह वक्त आने पर फैसला लेने की बात कहती हैं।
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