वीरेंद्र गहवई, बिलासपुर। हाई कोर्ट में मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी और अनुरागी धाम के कर्ता-धर्ता कारोबारी केके श्रीवास्तव की अग्रिम जमानत पर सुनवाई हुई. मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी. इसे भी पढ़ें : अमित जोगी ने किया कांग्रेस की न्याय यात्रा का स्वागत, कहा- मौका​ मिला तो होंगे शामिल

दरअसल, ब्लैक स्मिथ कंपनी के कारोबारी केके श्रीवास्तव और उनकी पत्नी कंचन श्रीवास्तव के खिलाफ रायपुर पुलिस ने करोड़ों रुपए की ठगी का जुर्म दर्ज किया है. केके श्रीवास्तव पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को 500 करोड़ रुपए के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का ठेका दिलाने का वादा किया था, जिसके बदले में कंपनी ने 15 करोड़ रुपए दिए, लेकिन कोई ठेका नहीं मिला.

ठगी का मामला सामने आने के बाद, कंपनी के मालिक अर्जुन रावत ने तेलीबांधा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. तब से श्रीवास्तव और उनकी पत्नी फरार हैं. केके श्रीवास्तव ने उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका लगाई है. मामले में मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की कि… इट इज ए ह्यूज फ्रॉड… पहले भी याचिका लगाकर वापस ली गयी है.

इस पर श्रीवास्तव के वकील ने कहा कि वो दूसरा मामला था. उन्होंने एफआईआर की तारीख और घटना की तारीखों की ओर कोर्ट का ध्यान दिलाते हुए अंतरिम राहत की मांग की. जिस पर चीफ जस्टिस सिन्हा ने केस डायरी आने पर ही अगली सुनवाई का आदेश देते हुए सुनवाई की तारीख 7 अक्टूबर तय की है.