दिल्ली। एक सख्त फैसले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने इंडिया टुडे समूह के चैनल चलाने वाले ग्रुप टीवी टुडे नेटवर्क पर पांच लाख का जुर्माना लगाया है।
हाईकोर्ट ने जुर्माने की रकम हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में जमा कराने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़ी नियामक संस्था ब्रॉडकास्ट ऑडिएंस रिसर्च काउंसिल यानि बार्क ने कथित टीआरपी घोटाले के मामले में इंडिया टुडे पर यह यह जुर्माना लगाया था। जिसकी रकम को अब हाईकोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री में जमा करने का आदेश कंपनी को दिया है।
बॉम्बे हाईकोर्ट के जज जस्टिस नितिन जामदार और जस्टिस मिलिंद जाधव की खंडपीठ ने टीवी टुडे नेटवर्क की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश सुनाया। जिसमें अनुशासनात्मक नियामक संस्था के 31 जुलाई, 2020 के आदेश को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता के वकील वीरेंद्र तुलजापुरकर ने कोर्ट से अंतरिम राहत की गुहार लगाते हुए बार्क को बलपूर्वक कोई कार्रवाई नहीं करने का आदेश देने को कहा। वहीं बार्क के वकील आशीष कामत ने किसी भी तरह की अंतरिम राहत दिये जाने का विरोध किया।