दिल्ली। ऐसा देखा जाता है कि लोग सोशल मीडिया पर आलोचना करते या मजाक उड़ाते वक्त किसी को भी लपेट लेते हैं। कई बार लोग जजों और कोर्ट का भी मजाक उड़ा देते हैं या भद्दे कमेंट कर देते हैं। अब ऐसा करना बेहद भारी पड़ सकता है।
अब कोर्ट और जजों के बारे में आपत्तिनजक और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने वालों के लिए मुसीबत खड़ी होने वाली है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने इस बारे में कड़ा कदम उठाते हुए सोशल मीडिया पर न्यायपालिका और न्यायाधीशों के बारे में की गई आपत्तिजनक पोस्ट का संज्ञान लेते हुए एक सांसद और एक पूर्व विधायक सहित 49 व्यक्तियों को न्यायालय की अवमानना का नोटिस जारी किया है। अगर न्यायालय इनके तर्कों से सहमत नहीं हुआ तो इन सभी को जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है।
आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य की सत्ता में काबिज वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सांसद नंदीगाम सुरेश, पूर्व विधायक अमांची कृष्ण मोहन समेत कई अन्य नेताओं समेत 49 लोगों को न्यायालय की अवमानना के नोटिस जारी किये हैं। उधर राज्य के महाधिवक्ता एस श्रीराम ने वीडियो क्लिप और सोशल मीडिया की पोस्ट देखने के बाद इन टिप्पणियों को अनावश्यक और अपमानजनक बताते हुये इन सभी के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की लिखित में सहमति दी है। इन सभी पर आरोप है कि इन्होंने हाल ही में कई महत्वपूर्ण मामलों में फैसला और आदेश सुनाने वाले उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की मंशा पर सवाल उठाते हुये उन पर भ्रष्टाचार और अन्य गंभीर आरोप लगाये और सोशल मीडिया पर कई पोस्ट किए।