बिलासपुर। सिविल जज की नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने राज्य और लोक सेवा आयोग को नोटिस जारी किया है. इसके साथ ही आगामी तिथि तक नियुक्ति आदेश जारी करने पर रोक लगा दी है.

याचिकाकर्ता खुशबू जैन की ओर से अधिवक्ता रोहित शर्मा ने न्यायामूर्ति पी सैम कोशी की एकल खण्डपीठ में बहस की. याचिका में समान अंक प्राप्त करने पर नियुक्ति के नियमों पर सवाल किया गया. मामले की सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने उत्तरवादी को जवाब पेश करने निर्देशित किया है. साथ ही कोर्ट ने उत्तरवादी क्रमांक 14 के पक्ष में नियुक्ति आदेश जारी करने पर आगामी तिथि तक रोक लगा दी है.

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याचिकाकर्ता खुशबू जैन ने अधिवक्ता रोहित शर्मा के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत कर भर्ती नियमों की अनदेखी व त्रुटिपूर्ण चयन सूची पर आपत्ति करते हुए चुनौती दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 20 अक्टूबर से प्रारंभ होने वाले सप्ताह मे रखी गई है.