बिलासपुर. पदोन्नति को लेकर अवमानना के एक मामले में हाईकोर्ट ने कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति बलदेव शर्मा को नोटिस जारी किया है. उनसे पूछा गया है कि क्यों ना उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए. इस मामले में कोर्ट ने उन्हें 21 मार्च को उपस्थित होने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट ने यह नोटिस विश्वविद्यालय के जनसंचार विभाग के अध्यक्ष डॉ. शाहिद अली की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया है.
आपको बता दें, कि विश्वविद्यालय में वरिष्ठ प्राध्यापक डॉ. शाहिद अली ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के अंतर्गत पदोन्नति के लिए विश्वविद्यालय में आवेदन किया था, लेकिन विश्वविद्यालय द्वारा पदोन्नति प्रक्रिया शुरु नहीं किए जाने पर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका लगाई.
याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 29 जून 2022 को विश्वविद्यालय एवं सचिव उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन को डॉ. शाहिद अली के पदोन्नति से संबंधित अभ्यावेदन 90 दिनों के भीतर निराकृत करने का आदेश दिया. हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद विश्वविद्यालय ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, तब डॉ. शाहिद अली ने हाईकोर्ट में अवमानना की याचिका दाखिल की. मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति बलदेव शर्मा को अवमानना का नोटिस जारी किया है.
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