रायपुर। राजधानी रायपुर की सीएमएचओ डॉ. मीरा बघेल को हाईकोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. दरअसल अभनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ फार्मासिस्ट को एकतरफा सेवा समाप्ति का आदेश देने के मामले में कोर्ट में यह कार्रवाई की है. हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि क्यों न आपके खिलाफ ही अवमानना की कारवाई की जाए.

जानकारी के मुताबिक याचिकाकर्ता योगेश कुमार साहू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अभनपुर में बतौर फार्मासिस्ट पदस्थ है. इनको 20 फरवरी 2020 को विभाग की ओर से एक नोटिस दिया गया. जिसमें लिखा था कि 21 मार्च 2020 को आपका अंतिम कार्य दिवस रहेगा.

इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई. जिसमें कहा गया कि जांच समिति ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है, वह शून्य है, क्योंकि याचिकाकर्ता की नियुक्ति 31 मई 2018 के विज्ञापन के आधार पर हुई है, न कि 31 अगस्त 2018 के आधार पर, इसलिए सेवा समाप्ति का आदेश अवैधानिक है.