अरविन्द मिश्रा, बलौदाबाजार। उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर आज बलौदाबाजार भाटापारा जिले में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति दीपक तिवारी ने शिरकत की और कहा कि लोक अदालत में लाए गए मामले आपसी रजामंदी से हल हो जाते हैं और न ही इसमें किसी भी पक्ष की हार या जीत होती है बल्कि वैमनश्यता खत्म होकर सौहार्द बढ़ता है।

नेशनल लोक अदालत का आयोजन बलौदा बाजार जिले के जिला न्यायालय परिसर में किया गया। नेशनल लोक अदालत में सर्वाधिक मामले बिजली बिल से संबंधित पहुंचे। यहां पहुंचे फरियादियों में शिकायत इस बात की थी कि बिना मीटर लगाए ही उनके घर बिजली विभाग ने भारी भरकम बिल भेज दिया है। यहां तक की तीन महीने का बिल 30 से 42 हजार रुपए तक भेजा गया है,जो कि हम गरीबों के साथ अन्याय है।

नेशनल लोक अदालत में निरीक्षण के लिए हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक तिवारी पहुंचे उन्होंने ज्यादा से ज्यादा मामलों के निराकरण आपसी समझौता से करने का निर्देश दिया। जस्टिस दीपक तिवारी ने कहा कि नेशनल लोक अदालत ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जहां आपसी समझौते से मामले का निराकरण किया जा सकता है क्योंकि अदालत में एक पक्ष की जीत और दूसरे पक्ष की हार होती है। बलौदा बाजार में आयोजित हुए नेशनल लोक अदालत के निरीक्षण के दौरान जस्टिस तिवारी ने अधिवक्ताओं को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने न्यायालय परिसर में पौधारोपण भी किया। न्यायमूर्ति दीपक तिवारी का बलौदाबाजार अधिवक्ता संघ ने स्वागत किया। इस अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भी साथ थे।

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