कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जज की कार छीनने के मामले में जेल में बंद ABVP छात्रों को हाईकोर्ट से आज जमानत मिल गई है। हिमांशु श्रोत्रिय और सुकृत शर्मा को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि दोनों छात्रों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। कार में भी कोई नुकसान नहीं हुआ। 

पुलिस ने कार को हॉस्पिटल से बरामद किया था। हाईकोर्ट ने कहा कि दोनों छात्रों का उद्देश्य व्यक्ति की जान बचाना था। इसलिए दोनों छात्रों को जमानत दी जाती है। हालांकि पुलिस जांच में दोनों को सहयोग करना होगा। 

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बता दें कि हाईकोर्ट जज की कार छीनने के मामले में दोनों छात्रों पर डकैती अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ था। जेल में बंद ABVP छात्रों की जमानत याचिका पर आज ग्वालियर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। छात्र वीसी को अस्पताल ले जाने के लिए जज की गाड़ी ले गए थे। जिसके बाद छात्रों के खिलाफ लूट की FIR दर्ज कराई गई थी। GRP कॉन्स्टेबल की शिकायत पर दोनों के खिलाफ डकैती का मामला दर्ज हुआ था। 

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छात्रों ने सेशन कोर्ट ने याचिका दायर की थी मगर न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका को निरस्त कर दिया था। सेशन कोर्ट से जमानत निरस्त होने पर उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। बता दें कि CM मोहन यादव के निर्देश पर अब सीआईडी इस मामले की जांच करेगी। 

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