कुमार इंदर, जबलपुर। हाईकोर्ट ने सूचना के अधिकार के तहत समय पर जानकारी नहीं देने के चलते मध्यप्रदेश सूचना आयुक्त पर तल्ख टिप्पणी की है। दरअसल, सूचना मांगने वाले आवेदक के खिलाफ ही विभागीय जांच की अनुशंसा की थी। जिसे लेकर उच्च न्यायालय ने सूचना आयुक्त से 4 सप्ताह में शपथ पत्र में जवाब मांगा है।
बता दें कि टीकमगढ़ के शिक्षक विवेकानंद मिश्र ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जानकारी मांगी थी। प्रथम अपीलीय अधिकारी के जानकारी न देने पर भोपाल सूचना आयुक्त से अपील की थी।
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मुख्य सूचना आयुक्त ने आवेदक के खिलाफ ही जांच की अनुशंसा कर दी। जिसके बाद शिक्षक ने हाईकोर्ट की शरण ली। इस मामले में सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि सूचना आयुक्त को इस तरह का आदेश देने का अधिकार नहीं है। क्यों न सूचना आयुक्त पर जुर्माना लगाया जाए। हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश सूचना आयुक्त से 4 सप्ताह में शपथ पत्र में जवाब मांगा है।
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