दिल्ली। अक्सर महिलाओं के साथ छेड़खानी की घटनाएं होती रहती हैं और आरोपी अपनी नीयत का हवाला देकर बच जाते हैं लेकिन अब शायद ऐसा न हो। इस बारे में मुंबई हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है।
दरअसल, दिसंबर 2017 में एक घरेलू उड़ान में एक एक्ट्रैस के साथ छेड़छाड़ करने के अपराध में दोषी ठहराए गए बिजनेसमैन विकास सचदेव की याचिका पर सुनवाई करने के दौरान कोर्ट ने बेहद तल्ख टिप्पणी की। जस्टिस प्रथ्वीराज चाह्वाण ने कहा कि महिला को पता होता है कि एक पुरुष उसे किस नीयत से छू रहा है। इसलिए महिला के बयान को बेहद गंभीरता से हम ले रहे हैं।
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दरअसल, महाराष्ट्र की एक सत्र अदालत ने जनवरी, 2020 में विकास सचदेव को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और बाल यौन अपराध संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया था। पीड़िता घटना के वक्त नाबालिग थी। सचदेव उस फैसले पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट पहुंचा था। जिस दौरान कोर्ट ने ये टिप्पणी की।