दिल्ली। लाकडाउन के चलते जहां आनलाइन क्लास का कांसेप्ट स्कूलों में चल रहा है वहीं गरीब बच्चों को आनलाइन क्लास में होने वाली दिक्कतों को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने निजी एवं सरकारी स्कूलों को आदेश देते हुए कहाकि वे गरीब बच्चों को ऑनलाइन क्लास करने के लिए जरूरी चीजें जैसे मोबाइल और इंटरनेट पैक उपलब्ध कराएं। अदालत ने फैसले में कहा कि ऐसी सुविधाओं की कमी की वजह से बच्चों को मूलभूत शिक्षा प्राप्त करने में परेशानी होती है।
दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस मनमोहन और जस्टिस संजीव नरुला की पीठ ने कहा कि शिक्षा के अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों को भी बच्चों को आनलाइन पढ़ाई से जुड़े उपकरण और इंटरनेट पैक उपलब्ध कराने चाहिए। ये स्कूल इनकी लागत की पूर्ति सरकार से प्राप्त कर सकते हैं। पीठ ने गरीब और वंचित विद्यार्थियों की पहचान करने और उपकरणों की आपूर्ति करने की सुचारु प्रक्रिया के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है। समिति में केंद्र के शिक्षा सचिव या उनके प्रतिनिधि, दिल्ली सरकार के शिक्षा सचिव या प्रतिनिधि और निजी स्कूलों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।