नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया. दरअसल दिल्ली पुलिस की ओर से आप विधायक अमानतुल्लाह खान को ‘बैड कैरेक्टर’ घोषित किया गया है. आप विधायक ने इसी आदेश को चुनौती देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया है. एक आधिकारिक बयान के अनुसार, पिछले महीने विधायक अमानतुल्लाह खान को बड़ी संख्या में आरोपों के कारण दिल्ली पुलिस द्वारा जामिया नगर क्षेत्र का ‘हिस्ट्री शीटर’ और ‘बैड कैरेक्टर’ घोषित किया गया था.
ये भी पढ़ें: ACCIDENT: अनियंत्रित बस ने 3 वाहनों को मारी टक्कर, 9 लोग घायल
30 मार्च को आप विधायक अमानतुल्लाह खान को बैड कैरेक्टर किया गया था घोषित
एक आधिकारिक दस्तावेज के अनुसार, आप विधायक को 30 मार्च को जामिया नगर क्षेत्र का बैड कैरेक्टर (बीसी) घोषित किया गया था. अमानतुल्लाह खान का नाम पहले से ही 18 मामलों में शामिल रहा है. दस्तावेज के अनुसार, अमानतुल्लाह खान ने जामिया मिलिया इस्लामिया में एडमिशन तो लिया था, लेकिन अपनी डिग्री पूरी नहीं की थी और इस तरह वे केवल 12वीं कक्षा तक शिक्षित हैं.
ये भी पढ़ें: मनी लॉन्ड्रिंग केस: दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन 9 जून तक ईडी की हिरासत में भेजे गए
अमानतुल्लाह खान पर कई मामलों में है FIR दर्ज
जामिया नगर पुलिस स्टेशन द्वारा तैयार दस्तावेज में कहा गया है कि आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने जामिया नगर में अपना व्यवसाय शुरू किया और जल्द ही अपने गांव और उनके पड़ोसी गांवों के लोगों के साथ मिलकर एक समूह बनाया और भूमि हथियाने और अवैध निर्माण में शामिल हो गए. उनके खिलाफ दर्ज अधिकांश मामले डराने-धमकाने, चोट पहुंचाने, दंगा करने, लोक सेवकों के कर्तव्यों में बाधा डालने और दो समूहों और समुदायों के बीच दुश्मनी पैदा करने से संबंधित हैं.
अतिक्रमण विरोधी अभियान को भी बाधित करने का आरोप
कई गैरकानूनी काम में संलिप्तताओं के आधार पर अमानतुल्लाह खान का नाम क्षेत्र के बैड कैरेक्टर के रूप में प्रस्तावित किया गया था, ताकि उनकी गतिविधियों को निगरानी में रखा जा सके. यह जानकारी आप नेता को मदनपुर खादर इलाके में प्रस्तावित अतिक्रमण विरोधी अभियान को बाधित करने के आरोप में गिरफ्तार किए जाने के एक दिन बाद सामने आई थी.
- दिल्ली की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- पंजाब की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक
- मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां करें क्लिक