कुमार इंदर, जबलपुर। अवमानना मामले में सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur High Court) ने जबलपुर नगर निगम (Jabalpur Municipal Corporation) कमिश्नर और सीईओ को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने दोनों ने 2 सप्ताह के अंदर जवाब देने का आदेश जारी किया है।
दरअसल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जबलपुर शहर के हाइवे से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद पेन्टीनाका से बरेला तक नगर निगम ने अतिक्रमण नहीं हटाया। सड़क पर ठेले और टपरे रखकर कर लोगों ने कब्जा कर रखा है। 80 फ़ीट चौड़ी सड़क पर दोनों तरफ कब्जा हो गया। इसके कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जबलपुर नगर निगम से कब्जा हटाने के आदेश दिए थे। बावजूद इसके कब्जा नहीं हटाया गया। शुक्रवार को आदेश की अवमानना पर सुनवाई है। हाईकोर्ट ने सुनवाी करते हुए जबलपुर नगर निगम कमिश्नर और सीईओ को नोटिस जारी किया। हाइकोर्ट ने दोनों से 2 सप्ताह में जवाब पेश करने के लिए कहा है।
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